डेयरी किसानों के लिए योजनाएं

योजनाएं


1.पशु डिबर्मिंग

  • - समस्त समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों को वर्ष में 02 बार कृमिनाशक औषधि रियायती दरों पर उपलब्ध करायी जाती है।

2.पशु टीकाकरण

  • - दुग्ध सहकारी समितियों के पशुओं में पशुपालन विभाग के माध्यम से भ्ैए ठफ एवं थ्डक् का टीकाकरण कराया जाता है।

3.पशु बीमा

-दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों के पशुओं हेतु दुग्ध संघों द्वारा म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा संचालित पशु बीमा योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है

  • 1.बीमा अवधि 01 से 03 वर्ष
  • 2.पशु आयु दुधारू गाय 02 से 10 वर्ष और दुधारू भैंस 03 से 12 वर्ष
  • 3.बीमा प्रिमियम दर 01 वर्ष के लिये 2.45 प्रतिशत एवं 03 वर्ष के लिये 5.95 प्रतिशत
  • 4.नोडल अधिकारी जिले का उप संचालक, पशुपालन विभाग।
  • 5.पशु स्वस्थ प्रमाण पत्र पशुपालन विभाग का स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया जाएगा।
  • 6.अनुदान
  • 1. एपीएल के लिये 50 प्रतिशत शासकीय अनुदान म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम बीमा कंपनी को दिया जा चुका है। 50 प्रतिशत हितग्राही अंशदान अग्रिम रूप से दुग्ध संघ द्वारा अधिकृत बीमा कंपनी मेसर्स दि न्यू इंडिया इंश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड को जमा किया जाएगा जिसकी प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा संबंधित दुग्ध समिति के दुग्ध देयक से की जाएगी। दुग्ध समिति द्वारा पशु बीमा के पूर्व संबंधित सदस्य से हितग्राही अंशदान प्राप्त किया जाएगा।
  • 2. बीपीएल के लिये 70 प्रतिशत शासकीय अनुदान म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम बीमा कंपनी को दिया जा चुका है। 30 प्रतिशत हितग्राही अंशदान।
    नोट: उक्त दरें शासकीय अनुदान परिवर्तनशील है।

4.मेघावी छात्र पुरस्कार

  • 1. दुग्ध समितियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के सदस्योें के पुत्र/पुत्रियों को 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रतिवर्ष 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) को पुरूस्कृत किया जावेगा। चयनित प्रतिभागी यदि बालक है तो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को भी पुरूस्कार दिया जावेगा एवं यदि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका है तो मात्र बालिका को ही पुरूस्कृत किया जावेगा, बालक को नहीं।
  • 2. पुरूस्कार-प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु छात्र/छात्राओं को परीक्षा परिणाम की अंक सूची की सत्यापित छायाप्रति प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक दुग्ध समितियों को प्रेषित करेंगे।
  • 3. प्रतिभागियों के समान अंक होने की स्थिति में कम आयु वाले छात्र/छात्राओं को बरीयता देकर पुरूस्कार हेतु चयनित किया जायेगा।
  • 4. प्राप्त आवेदनों का परीक्षण दुग्ध समितियों की प्रबंधकारिणी (बैठक में दुग्ध संघ के टम्व् की उपस्थिति अनिवार्य होगी) द्वारा किया जाकर पुरूस्कार हेतु प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को नामांकित किया जायेगा एवं चयनित प्रतिभागियों की सूची संबंधित दुग्ध संघों को भेजी जायेगी। दुग्ध संघों द्वारा सूची वेबसाइट में प्रकाशित की जायेगी।
  • 5. प्रथम पुरूस्कार हेतु राशि रू. 1000/- पुरूस्कार हेतु निर्धारित की जायेगी एवं दुग्ध समिति द्वारा प्रतिभागी को प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा। राशि में 50ः दुग्ध समिति एवं 50ः संबंधित दुग्ध संघ द्वारा वहन की जावेगी।

5.कृषक भ्रमण

प्रदेश के अंदर

  • नियमित रूप से दुग्ध समिति में दुग्ध प्रदाय करने वाले सदस्यों के लिये प्रदेश के बडे डेयरी संयंत्र, पशु आहार संयंत्र, आदर्श दुग्ध समिति एवं बुलमदर फार्म भोपाल सीमन स्टेशन सेन्टर भोपाल आदि स्थानों पर भ्रमण कराने के लिये निम्नानुसार योजना आरंभ किया जाना है जिसमें व्यय होने वाली राशि का अंशदान निम्नानुसार रहेगा:
    सदस्य रू.=1000/-
    दुग्ध समिति रू.=1000/-
    दुग्ध संघ रू.=1500/-
    कुल=3500/-

प्रदेश के बाहर

  • नियमित रूप से आर्थिक रूप से सक्षम दुग्ध समितियों में अधिक मात्रा में दुग्ध प्रदाय करने वाले सदस्यों के लिये प्रदेश के बाहर बडे डेयरी संयंत्र यथा अमूल आदि, पशु आहार संयंत्र एवं आदर्श दुग्ध समितियॉ भ्रमण हेतु निम्नानुसार योजना आरंभ किया जाना है जिसमें व्यय होने वाली राशि का अंशदान निम्नानुसार रहेगा:
    सदस्य रू. 1500/-
    दुग्ध समिति रू. 1500/-
    दुग्ध संघ रू. 2000/-
    कुल 5000/-
  • उपरोक्त योजना क्रियान्वयन हेतु आर्थिक रूप से 4-5 सक्षम समितियों के समूह बनाकर वाहन की क्षमता अनुसार सदस्यों के समूहों को भ्रमण करवाया जायेगा।
  • O.योजना में समस्त दुग्ध संघों का रू. 20.00 लाख अनुमानित प्रावधान किया जाना होगा।

6.श्रृद्धा निधि

  • O.श्रद्धा निधि योजना हेतु संघ द्वारा एक कार्पस फण्ड बनाया जाएगा जिसमें रू.100ण्00 प्रति समिति कर्मचारी रू.100ण्00 प्रति समिति प्रतिवर्ष अंषदान व्यय सहभागिता निर्धारित की गई है। समिति कर्मचारी की मृत्यु पर रू. 25000/- तत्काल भुगतान किया जाएगा जिसकी पात्रता की मुख्य शर्ते निम्नानुसार रहेंगी:
  • 1.समिति सहकारिता विभाग द्वारा पंजीकृत रहेगी।
  • 2.न्यूनतम समिति 01 वर्ष संचालित रही हो।
  • 3.उपनियम अनुसार समिति में न्यूनतम सदस्य दूध प्रदाय कर रहे हो।
  • 4.गत् वर्ष का समिति द्वारा अंकेक्षण कराया गया हो।
  • O.योजना में दुग्ध संघ समिति सदस्यों की संख्या के आधार पर बजट में प्रावधान करेंगे।